एनजीओ को रिटर्न भरने के लिए 60 दिनों की छूट
विदेश से चंदा प्राप्त करने वाले सभी गैरसरकारी संगठनों को केंद्रीय गृह मंत्रलय ने अपना वार्षिक रिटर्न फाइल करने के लिए 60 दिनों की छूट दी है। अब वे 18 मई तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मंत्रलय ने बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा कि विदेशी चंदा (नियमन) अधिनियम उन सभी एनजीओ और एसोसिएशनों को वार्षिक रिटर्न फाइल करने को कहता है, जिन्हें पंजीकरण प्रमाणपत्र या पूर्वानुमति मिली है। हालांकि, कई एनजीओ व एसोसिएशनों ने केंद्रीय गृह मंत्रलय से अनुरोध किया है कि वह उनके एफसीआरए प्रमाणपत्रों को रद करने के फैसले पर पुनर्विचार करे। उन्होंने साथ ही 2017-18 का रिटर्न नहीं भर पाने का कारण भी बताया है। उनके द्वारा बताए गए कारणों में अकाउंटेंट या सीए फर्म पर उनकी निर्भरता, सीए द्वारा तय समय सीमा का उल्लंघन किया जाना, बाढ़ जैसी मुश्किलें, सीए द्वारा लॉग-इन और पासवर्ड में आने वाली दिक्कतें शामिल हैं। ज्यादातर एनजीओ ने समान दिक्कत बताई है। इसमें कहा गया है कि विदेशी चंदा (नियमन) अधिनियम की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इन संगठनों के ऑनलाइन खातों का कामकाज देखने वाले सीए आदि को जानकारी नहीं थी कि गृह मंत्रलय इनकी निगरानी करता है। इन एनजीओ व एसोसिएशनों का कहना है कि उनकी मंशा कभी भी कानून के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने की नहीं है। 18 मई तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं |